कोर्ट के आदेश पर छह लोगों पर जानलेवा हमलाः बदायूं में पुलिस ने पहले नहीं की थी रिपोर्ट दर्ज, अब जांच शुरू
मुकीम अहमद अंसारी
बदायूं। वजीरगंज थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट रहेडिया गांव निवासी सजल की शिकायत पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय के निर्देश पर दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सजल पुत्र विजयवीर सिंह ने बताया कि गांव में ‘संकटा माता स्वयं सहायता समूह’ नाम से राशन कोटा की दुकान संचालित है। इसकी उचित दर विक्रेता अनुपम देवी पत्नी अभय प्रताप उर्फ शानू हैं। सजल का आरोप है कि दुकान से राशन कार्ड धारकों को कम राशन दिया जाता है।
सजल 12 सितंबर 2025 को जब वह राशन लेने दुकान पर गया, तो वहां अनुपम देवी, अभयप्रताप उर्फ शानू, पारस उर्फ गोल्डी, शेषमणि, रवि और रामलखन सिंह मौजूद थे। सजल ने उनसे राशन कार्ड पर प्रत्येक यूनिट के लिए मिलने वाले राशन की मात्रा पूछी। इसी बात पर सभी आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से फायर भी किया, जिसमें सजल बाल-बाल बच गया।
सजल ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर किया। अब न्यायालय के आदेश पर वजीरगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वजीरगंज थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
*मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं*

