नई दिल्ली । रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया अर्नब को आत्महत्या के मामले में 2018 के अपहरण के मामले में अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि वह जल्द से जल्द इस आदेश को सुनाने की कोशिश करेगी। बता दें कि अर्नब गोस्वामी बुधवार से न्यायिक हिरासत में हैं। पीठ ने मामले में गिरफ्तार किए हुए अर्नब और दो अन्य लोगों, फिरोज शेख और नितीश सारदा को भी नियमित जमानत के लिए अलीबाग में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी और कहा कि अदालत चार दिनों के भीतर इस पर विचार करे। तीनों 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। बुधवार को, रिपब्लिक टीवी के संपादक ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और तत्काल राहत की मांग की। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी।
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