69 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे, सात को नोटिस

सगीर अमान उल्लाह जिला ब्यूरो बाराबंकी

बाराबंकी। उर्वरकों की गुणवत्ता एवं अधिक दर पर बिक्री की जांच हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को जनपद में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर तहसील वार गठित टीमों द्वारा छापा डाला गया। जनपद में कुल-69 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये, 26 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये, 03 उर्वरक विक्रेताओं का उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित एवं 07 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी। तहसील नवाबगंज में उप कृषि निदेषक, बाराबंकी एवं अभिहीत अधिकारी, बाराबंकी द्वारा संयुक्त रूप से छापा डाला गया, कुल-17 प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये, 07 उर्वरक के नमूना ग्रहित किया गया। तहसील फतेहपुर/रामनगर में जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फतेहपुर द्वारा संयुक्त रूप से छापा डाला गया। कुल 19 छापे डाले गये 10 नमूना ग्रहित किया गया। 03 विक्रेता मेसर्स दीक्षित खाद भण्डार, रामनगर, मेसर्स आमिर खाद भण्डार-सुढ़ियामऊ, मेसर्स साईं खाद भण्डार-धौसारपुरवा, द्वारा जानबूझकर प्रतिश्ठान बन्द कर दिये जाने के कारण उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। साथ ही 01 विक्रेता मेसर्स अमीन एण्ड कम्पनी-सुढ़ियामऊ को अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।  तहसील-रामसनेहीघाट में जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बाराबंकी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी-रामसनेहीघाट द्वारा संयुक्त रूप से कुल 07 छापे डाले गये, 04 नमूना ग्रहित किया गया एवं 01 विक्रेता मेसर्स चैरसिया खाद भण्डार-देवीगंज का प्रतिश्ठान बन्द पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।  तहसील-सिरौलीगौसपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी-गोमती कौशलेन्द्र पाल सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सिरौलीगौसपुर द्वारा संयुक्त रूप से कुल 17 छापे डाले गये, 02 नमूने ग्रहित किये गये। तहसील-हैदरगढ़ में भूमि संरक्षण अधिकारी-कुर्सी श्री अरूणेष प्रताप सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी-हैदरगढ़ द्वारा कुल 08 छापे डाले गये एवं 03 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये। 05 विक्रेता मेसर्स कुमार बीज भण्डार-जैदरपुर, मेसर्स शुभम खाद भण्डार, जैदपुर, मेसर्स वर्मा खाद भण्डार-मुरलीगंज, मेसर्स दीपचन्द्र खाद भण्डार-मुरलीगंज एवं मेसर्स किसान फर्टीलाइजर्स, मुरलीगंज द्वारा प्रतिष्ठान बन्द, अभिलेख अपूर्ण होने के कारण कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी। जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट, स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करे तथा पीओएस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य पर कृषकों में करें तथा कृषकों को पीओएस मशीन की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
सगीर अमान उल्लाह जिला ब्यूरो बाराबंकी

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