मेंहदी, पोस्टर, कविता पाठ, पेन्टिंग प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूल के बच्चों ने मतदाता जागरूकता का दिया संन्देश

बाराबंकी जिलाधिकारी डा0 आदर्श सिंह के निर्देश के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक नोडल अधिकारी स्वीप राजेश कुमार वर्मा के आदेशानुसार जनपद के विभिन्न विद्यालय व कालेज में मतदाता जागरूकता सम्बन्धी प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसमें स्कूल के बच्चों ने मेंहदी, पेन्टिंग, पोस्टर आदि के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया। स्कूल के बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से “वोट मैं अपना देकर आई, चुनकर है सरकार बनाई”, ‘‘युवा शक्ति के है तीन काम शिक्षा, सेवा और मतदान’’, ‘‘बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता’’, ‘‘जन-जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है’’आदि स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया गया ताकि नये युवा मतदाता जो 18 वर्ष से 19 वर्ष के है वे अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराते हुये अपने मताधिकार का प्रयोग करें।


इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न विद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्र- छात्राओं द्वारा कविता पाठ भी किया गया।
जिलाधिकारी ने बताया है कि आयोग द्वारा 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जारी है जिसके तहत मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियां 13, 21 एवं 27 नवम्बर निर्धारित की गई है। इस दौरान सभी बीएलओ बूथ पर मतदाताओं का नाम जोड़ने, संशोधित करने और मृतकों का नाम विलुप्त करने का कार्य करेगें। उन्होने कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि की सेवायें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित आनलाइन वेबपोर्टल www.voterportal.eci.gov.in एवं nvsp.in से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह सेवायें ‘‘वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड’’ करके भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होने कहा कि मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिये फार्म-6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिये फार्म-6ए, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित कराने के लिये फार्म-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिये फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कराने के लिये फार्म-8ए भरकर सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी , मतदाता पंजीकरण केन्द्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

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