प्रशासन ने गैंगस्टर आरोपी की 3.29.0800 की अचल सम्पत्ति ढोल नगाडे बजाकर की कुर्क। गफ्फार मार्किट बना पुलिस छावनी।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984
सहसवान। सहसवान थाना कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार द्धारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी से मिली अनुमति के उपरांत नगर के मोहल्ला पठान टोला निवासी एक गैंगस्टर अपराधी की ढोला नगाड़ों को बजवा कर तीन करोड़ 29 लाख आठ हजार रूपये की अचल संपत्ति दुकान मकान की कुर्की कर ली। तथा सभी दुकानों को सील कर प्रशासन का पहरा बैठा दिया कुर्की करने पहुंचे प्रशासन को गैंगस्टर अपराधी के परिजनों से काफी तीखी नोकझोंक भी हुई परंतु प्रशासन के अड़ियल रवैया के चलते उसे झुकना पड़ा यही नहीं कई दुकान स्वामी द्धारा दुकान खरीदने के दिखाए गए बैनामा को दिखाने का प्रयास किया परंतु प्रशासनिक टीम ने 90 दिन के अंदर अपने अभिलेख जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए इस दौरान इस दौरान भारी भीड़ सड़कों के दोनों ओर जमा रहे।
ज्ञात रहे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर के मोहल्ला पठान टोला निवासी अभियुक्त आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार को पुलिस ने कुख्यात अपराधी तथा गैंगस्टर ग्रुप का सदस्य मानते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार द्धारा उत्तर प्रदेश भवन एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 बटे के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जिलाधिकारी द्धारा दिए गए थेl थाना कोतवाली पुलिस द्धारा जिला प्रशासन को भेजे गए आरिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी पठान टोला के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करना चोरी जानलेवा हमला करना तथा चोरी कर चोरी का माल बरामद होना के लगभग एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे की फेहरिस्त भेजते हुए जिला प्रशासन को उसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उसके द्धारा किए गए अपराधों से हुई आए से बनाई गई मुख्य बाजार पठान टोला में 19 दुकानें एवं मकान जिसकी अनुमानित कीमत तीन करोड़ 29 लाख आठ हजार रूपये आकलन करते हुए जिला प्रशासन से उपरोक्त संपत्ति को कुर्क करने के लिए अनुमति मांगी थी। जिस पर जिलाधिकारी द्धारा उपरोक्त गिरोह बंद अभियुक्त आरिफ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश 17 मार्च को जिलाधिकारी द्धारा दिए गए जिला प्रशासन से मिली अनुमति के उपरांत तहसीलदार शिवकुमार शर्मा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला भारी पुलिस बल तथा ढोल नगाड़े बालों को लेकर मोहल्ला पठान टोला स्थित गैंगस्टर अपराधी आरिफ की संपत्ति के स्थान पर पहुंचे तथा ढोल नगाड़े वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर संदेश दिया कि अपराध करने वालों द्धारा अपराध से की गई कमाई को किस तरीके से जिला प्रशासन द्धारा ध्वस्त किया जाता है।

तत्पश्चात जैसे ही कार्रवाई प्रारंभ हुई आरिफ परिवार की महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया परंतु भारी पुलिस बल के साथ वह ज्यादा देर न टिक सके। पुलिस ने आनन-फानन में किरायेदारों से और दुकान खरीदने वालों से दुकानें खाली कराते हुए दुकानों को सील करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। कई दुकान स्वामियों ने दुकानें खरीदने के बैनामे दिखाने का प्रयास किया। परंतु प्रशासन ने उन्हें अपने आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष रखने के निर्देश दिए स्थानीय प्रशासन द्धारा 19 दुकानों एवं मकानों को प्रशासनिक कर्मचारियों के सहयोग से सील कर दिया गया। तथा उपरोक्त स्थल पर वॉल पेंटिंग कराते हुए उपरोक्त स्थल तथा दुकानों को मकानों को कुर्क कर लिया जिस समय स्थानीय प्रशासन द्धारा कार्यवाही की जा रही थी उस समय सड़कों के दोनों ओर भारी लोगों का जमावाड़ा जमा था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिस बल भी तैनात था। तहसीलदार शिवकुमार शर्मा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह कुर्क की गई संपत्ति के परिजनों से स्पष्ट रूप से कहा कि वह 90 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो भी उनके पास साक्ष्यों वह जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दें। अगर उन्होंने 90 दिन के अंदर संपत्ति के साथ उपलब्ध नहीं कराए तो सभी संपत्ति बुलडोजर के माध्यम से ढाह दी जाएगीl
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

