बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंकिता शुक्ला ने अपहरण व दुराचार के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कैद व रूपए 25000 अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 10 अप्रैल 2014 को फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी खेत गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई, तो वादी व परिजनों ने उसकी खोज शुरू की। तो पता चला कि गांव का ही महेंद्र प्रताप उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभी तो महेंद्र प्रताप को अपहरण व दुराचार के आरोप का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद व रूपए 25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर रूपए 15000 पीड़िता को दिए जाएंगे।
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

