आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण होंगे वाद
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं- 9719216984
बदायूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौ0 साजिद पीसीएस (जे0) ने जानकारी देते हुए बताया है। कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देषों के अनुपालन में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा दिनांक 13 अगस्त को जनपद-बदायूँ में समय पूर्वान्ह् 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में श्री राज कुमार तृतीय, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बदायूँ एवं मौ0 साजिद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्धारा राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के फौजदारी वाद, शमनीय वाद, चैक बांउस से संबंधित धारा 138 एन0आई0एक्ट के वाद, लघु वाद, सिविल वाद व अन्य प्रकार के वाद निस्तारण हेतु बैठक आज दिनांक- 4 अगस्त को आहूत की गयी।
बैठक में उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि वे कोविड-19 से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लोक अदालत में जनसामान्य को सूचित कर अधिकाधिक संख्या में प्री-लिटीगेशन विवादों को नियत कर आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का यथासम्भव प्रयास करें।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं- 9719216984

