जनपद में धारा 144 लागू

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि माह सितम्बर,अक्टूबर में गणेश चतुर्थी, पितृ विसर्जन , विश्वकर्मा पूजा, चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, महात्मा गांधी जयन्ती, महानवमी/दशहरा, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), दीपावली, गोबर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, आदि के त्यौहार मनाये जाने है, तथा जनपद में आगामी तिथियों में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) परीक्षां एवं अन्य परीक्षाओं के परिपेक्ष्य में है, इसको दृष्टिगत करते हुए एक सितम्बर से 30 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। यह आदेश जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू है।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

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