अभियुक्त पर तीन हजार का जुर्माना करते हुए ढाई वर्ष की कठोर सजा…

शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705

मसौली बाराबंकी। 22 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम मलौली मे हुई मारपीट मे दर्ज मुकदमे के अभियुक्त पर तीन हजार का जुर्माना करते हुए ढाई वर्ष की कठोर सजा सुनाई गयी। बताते चले कि 22 जनवरी 2001 को थाना क्षेत्र के ग्राम मलौली निवासी सफी पुत्र रमजान का नाबालिग पुत्र मो0 आमीन खेत से घास लेकर घर वापस लौट रहा था तभी गांव के घोघाई उर्फ़ अशोक कुमार पुत्र कल्लू उर्फ़ राम प्रकाश ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी जिसमे मो0 आमीन के गंभीर चोटे आयी थी । मो0 सफी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे मे अभियुक्त घोघाई को ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0-25 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये ढाई वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

शान्ती देवी  अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705

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