राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन 13 जुलाई का होगा

बाराबंकी, 17 मई। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक संख्या-1145/एसएलएसए -02/2024-एन0एल0ए0(सरन) दिनांकित-03.04.2024 के अनुपालन में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव, 2024 हेतु अधिसूचना जारी की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला एवं पुलिस प्रशासन की अतिव्यस्तता के दृष्टिगत, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक-11.05.2024 के स्थान पर दिनांक-13.07.2024 को जनपद बाराबंकी में श्री दिनेश चन्द माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे से सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित-13.07.2024 में आपराधिक शमनीय वाद (सुलह योग्य वाद), धारा 138-पराक्रम्य लिखित अधिनियम (चेक से संबंधित वाद), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना के मुआवजे के संबंध में वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली एवं जल बिल से संबंधित वाद, वेतन सम्बन्धित वाद, सेवानिवृत्त से सम्बन्धित वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), अन्य वाद को प्रमुखता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐसे समस्त मामलों/वादों को, जिन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है, उन्हें अधिकतम संख्या में निस्तारित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, आर्बीट्रेशन वाद से संबंधित मामले, फौजदारी वाद, जिला कारागार में निरूद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे-छोटे आपराधिक मामले उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त समस्त तहसीलों के तहसीलदार/सचिव तहसील विधिक सेवा समिति को भी उक्त दिवस अपनी अपनी तहसीलों में प्रातः 10ः00 बजे से लोक अदालत का आयोजन कर अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त प्रकार के प्रीलीटिगेशन एवं राजस्व वादों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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