6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एव आँख फोड़ कर हत्या करने वाले अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी को अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने आजीवन कारावास एव डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा
अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
बाराबंकी। चार वर्ष पूर्व दरन्दगी की सारी हदे पार कर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एव आँख फोड़ कर हत्या करने वाले अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी को अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने आजीवन कारावास एव डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दुराचारी के विरुद्ध हुई न्यायिक कार्यवाही से लोगो मे न्याय की उम्मीद जगी है।
बताते चले सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर मजरे लक्षबर बजहा मे 31 मई 2021 को अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी ने गांव की ही एक 6 वर्षीय बच्ची को रात्रि मे उठा कर दुष्कर्म कर आँख फोड़ कर हत्या कर दी थी तथा शव को तालाब मे फेंक दिया था।
सिविल कोर्ट में दिहाड़ी पर काम करने वाला रमेश गौतम जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बहादरपुर स्थित अपनी फुफेरी ससुराल शादी के कार्ड बाटने गया था। 31 मई की रात्रि को रमेश की पत्नी सुष्मिता अपनी 6 वर्षीय पुत्री अनन्या, 10 वर्षीय पुत्र सचिन व 4 वर्षीय पुत्र लकी के साथ घर के अंदर सो रही थी। मध्यरात्रि लघुशंका के लिए जगी सुष्मिता को बिस्तर पर अनन्या को न पाकर जब खोजबीन शुरू की तो कोई पता नही चला रात्रि मे ही पासपड़ोस के लोगो से बताने पर लोगो ने जब तलाश कि तो सुबह करीब 3 बजे गांव से लगभग 5 सौ मीटर की दूरी पर स्थित चांदा तालाब में बालिका का शव तैरता हुआ दिखाई दिया।
तालाब से शव निकालने के बाद देखा गया कि अबोध बालिका की बाई आंख को फूटी हुई जिससे आंख और नाक से काफी रक्तस्राव हुआ है तथा गले मे कसाव के निशान के निशान बने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद थाना सफदरगंज मे बालसंगत दुराचार एव हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और घटना के तीसरे दिन अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पुनवासी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया था।
करीब 4 वर्ष से अधिक समय से चल रहे मुकदमे मे पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्वेशन कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही के क्रम मे अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पुनवासी को आजीवन कारवास व डेढ़ लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
( पूर्व से अपराधी रहा है अभियुक्त दो बार हो चुकी थी गुंडा एक्ट की कार्यवाही )
4 वर्ष पूर्व 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ कुकर्म कर हत्त्या करने वाले अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पूर्णमासी पर सफदरगंज पुलिस 29 अगस्त 2018 एव 29 अगस्त 2020 में गुण्डा एक्ट की कार्यवाही कर चुकी है नशे का आदी होने के कारण कई बार महिलाओं से दुर्व्यवहार करने पर भी कार्यवाही की गयीं थी अभियुक्त ने तीन शादियां भी की थी।अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

