सामूहिक बलात्कार के 02 अभियुक्तों को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट नम्बर 45, अजय कुमार श्रीवास्तव ने सामूहिक दुराचार के मामले में दोनों अभियुक्तों एके सिंह उर्फ अजय सिंह व आरके सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह को 20-20 साल के कठोर कारावास व प्रत्येक पर 30000 रूपए जुर्माना लगाकर दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व मनीषा झा ने बताया कि मामला थाना मोहम्मदपुर खाला अंतर्गत एक गांव का है जहां वादी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 19 अगस्त 2014 को रात्रि 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी) घर के बाहर बंगला में सो रही थी। रात में गांव के एके सिंह उर्फ अजय सिंह व आरके सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह पुत्रगण करन सिंह चुपके से बंगला में घुस आए और पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गांव के बाहर उठा ले गए फिर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर पड़ोस के गांव चंद्रसिंहाली के पश्चिम में जंगल ले गए और वहां एके सिंह ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जबकि आरके सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह वही मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। सुबह प्रार्थी अपनी लड़की को तलाश कर रहा था तब पड़ोस के गांव चंद्रसिंहाली के पश्चिम जंगल में पीड़िता रोते हुए मिली और अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी अपने पिता को दिया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसोदिया ने कोर्ट से कहा कि पीड़िता को अभियुक्तगणों ने उसके घर से उठाकर ले जाकर जबर्दस्ती बलात्कार किया पीड़िता के कथनों से साबित हुआ है पॉक्सो एक्ट में अपराध की उपधारणा की जाती है जिसका खंडन नहीं हुआ है। इसलिए मामले में अभियुक्तगण सजा पाने के योग्य हैं। हालांकि पीड़िता की उम्र नाबालिग साबित नहीं कर सका जबकि सीएमओ द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट में उसकी आयु वयस्क पाई गई जिसके आधार पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा में सजा नहीं किया बल्कि बलात्कार के मामले में आईपीसी की धाराओं में अभियुक्तगणों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक पर 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

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