निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदकों की सुविधा हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान, निर्धारित तिथियों में आवेदक दावे/आपत्तियाॅ करा सकते है दर्ज।

शमीम अंसारी बाराबंकी एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

बाराबंकी: 08 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि-01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को जनपद के समस्त मतदान केन्द्रो पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवेदकों से दावे/आपत्तियों प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28 नवम्बर, 2024 निर्धारित है।

आयोग द्वारा आवेदकों की सुविधा हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी तिथियाॅ 09 नवम्बर(शनिवार), 10 नवम्बर(रविवार), 23 नवम्बर(शनिवार) और 24 नवम्बर(रविवार) निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि इन तिथियों में आवेदक अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थिति होकर निर्वाचक नामावली का निःशुल्क परीक्षण करने के पश्चात निर्वाचक नामावली में अंकित नामों किसी भी प्रकार की त्रुटियों/पात्र व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज कराने से सम्बन्धित कार्यवाही करा सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पात्र नागरिक, जो 01-01-2025 को 18 वर्ष के हो रहे या पूर्ण कर चुकें हो वह अपना नाम मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु प्ररूप-6 भरकर, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु फार्म-7, विद्यमान निर्वाचक नामावली/ई०पी०आई०सी० प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों के सुधार/निवास स्थानान्तरण हेतु फार्म-8 भरकर पदाभिहित स्थल (मतदान केन्द्र) तथा बूथ लेविल आफिसर को प्राप्त करा सकते हैं।शमीम अंसारी बाराबंकी एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

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