मैरिज लॉनों/बैंक्वेट हॉलों/रिसार्टस/होटल एवं अन्य उत्सव स्थलों पर समारोह में मदिरा पान हेतु एक दिन का अकेजनल बार लाइसेंस लेना अनिवार्य
मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
बाराबंकीः 08 नवम्बर। जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद के मैरिज लॉनों/बैंक्वेट हालों/रिसार्टस/होटल एवं अन्य उत्सव स्थलों पर अकेजनल बार (एफ०एल०-11) (समारोह में मदिरा पिलाने हेतु एक दिन का लाइसेंस) की स्वीकृति बिना यदि आपके यहाँ मदिरा पान का प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये, मौके से शराब को जब्त कर लिया जायेगा तथा आबकारी राजस्व क्षति के दृष्टिगत नियमानुसार सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराते हुये जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जायेगी। अकेजनल बार (एफ०एल०-11) का लाइसेंस प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी से नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है. तो तत्काल जनहित में जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, बाराबंकी-9454465638, आबकारी निरीक्षक नवाबगंज-9454466232, आबकारी निरीक्षक, रामसनेही घाट- 8299427050, आबकारी निरीक्षक, हैद्ररगढ़- 9454466234, आबकारी निरीक्षक, फतेहपुर- 8948730599, आबकारी निरीक्षक, सिरौली गौसपुर- 7017569578 आबकारी निरीक्षक, रामनगर- 7303337393, पर सूचना देने का कष्ट करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा।
मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी