एक मुश्त योजना का लाभ ले सकेंगे कामर्शियल वाहन स्वामी: अंकिता कर राशि जमा करने पर पेनाल्टी में मिलेगी शत प्रतिशत छूट
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बाराबंकी। परिवहन विभाग में एक अप्रैल 2020 से पूर्व पंजीकृत कामर्शियल वाहनों के कर पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। ऐसे बकाएदारों के लिए अच्छी खबर है कि एकमुश्त बकाया जमा करने पर पेनाल्टी माफ कर दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए 26 जुलाई 2022 तक आवेदन जमा किए जाएंगे। मंगलवार को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अंकिता शुक्ला ने जनपद के समस्त बस, ट्रक, टैम्पो टैक्सी व अन्य व्यवसायिक वाहनों के यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला ने बताया कि एक अप्रैल 2020 को या उससे पूर्व पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी, जिनका कर बकाया है। उन्हें शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना-2022 का लाभ मिल सकेगा। जिसके लिए ऐसे वाहन स्वामी को शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु 26 जुलाई तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में वाहन स्वामियों को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न प्रचार माध्यमों से सूचित किया जा रहा है। कर की धनराशि का भुगतान 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की तीन किस्तों में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जा सकता है। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन-प्रथम) डॉ० सर्वेश गौतम, यात्री, मालकर अधिकारी, उमाशंकर मिश्रा, अंगद कुमार वर्मा, अध्यक्ष ट्रक ऑपरेटर यूनियन के.जी पाण्डेय, परमजीत सिंह, सुनील वर्मा, मो0 इरफान, ऐजाज रसूल, मो0 रिजवान, मो0 अकरम तथा अन्य पदाधिकारियों व वाहन स्वामियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।
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