आधार प्रमाणीकरण नहीं तो पेंशन नहीं।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984
बदायूँ। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने जानकारी देते हुए बताया है। कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का भुगतान ‘आधार आधारित‘ प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा,जिसके लिए लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन अनिवार्य है। आधार प्रमाणीकरण लाभार्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से स्वयं किया जायेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना की बेवसाइट के होम पेज पर आधार प्रमाणीकरण आवेदक द्वारा स्वयं करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने समस्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनरों ने अवगत कराया है कि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन बेवसाइट एसएसपीवाई-यूपी.जीओवी.इन पर स्वयं अथवा जन सुबिधा केन्द्र/साइवर कैफे/ग्राम प्रधान/सचिव/पंचायत सहायक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। यदि लाभार्थी के आधार कार्ड एवं पेंशन के नाम में भिन्नता है तो पहले पेंशनर के नाम में संशोधन कराना अनिवार्य है। उसके बाद ही आधार प्रमाणीकरण हो पायेगा। पेंशनर सूची व आधार के नाम में अंतर है तो आधार प्रमाणीकरण का प्रयास दोबारा न करें अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा। ऐसी स्थिति में लाभार्थी अपना आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी,विकास भवन,बदायूँ के कक्ष सं0 115 में सम्पर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। 17 जून तक जनपद में कुल 73793 लाभार्थियों के सापेक्ष कुल 35226(45.03) लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण हो पाया है। अभी भी 40147 लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण हेतु शेष हैं। ऐसी स्थिति बनी रही तो अधिकांश संख्या में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन रोक दी जायेगी। अवशेष समस्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनरों को अवगत कराया है कि वह प्रत्येक दशा में अपना आधार प्रमाणीकरण एक सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें,अन्यथा की स्थिति में शासन के निर्देशानुसार पेंशन रोक दी जायेगी।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

